Railway Complaint Online: रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों से खाने-पीने के सामान पर MRP से ज्यादा कीमत वसूलना आम शिकायत बन गई है. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना पूरी तरह कानूनी अपराध है और रेलवे इस पर सख्त कार्रवाई करता है. जानिए कहां और कैसे करें शिकायत.
MRP से अधिक की वसूली:
देश में हर सामान की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) तय होती है. अगर कोई दुकानदार इससे ज्यादा कीमत वसूलता है तो यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और कानूनी अपराध है. रेलवे स्टेशन या ट्रेन में भी यह नियम लागू होता है.
कहां और कैसे करें शिकायत?
यदि रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कोई फूड स्टॉल आपसे एमआरपी (MRP) से अधिक कीमत वसूलता है तो घबराएं नहीं. आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई होती है. जानिए कहां और कैसे करें शिकायत.
1. रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर करें कॉल:
यात्री तुरंत 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है.
2. 'रेल मदद' ऐप से दर्ज करें शिकायत:
Railway complaint number railmadad: रेलवे की आधिकारिक 'Rail Madad' ऐप डाउनलोड करें. इसमें:
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स्टेशन का नाम
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प्लेटफॉर्म नंबर
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फूड स्टॉल का नाम और नंबर
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संबंधित वेंडर का नाम (अगर यूनिफॉर्म पर लिखा हो)
डालकर शिकायत दर्ज करें.
3. सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत
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ट्विटर/X पर @RailMinIndia या @IRCTCofficial को टैग कर शिकायत कर सकते हैं.
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पूरी डिटेल्स के साथ स्क्रीनशॉट या फोटो Share करें.
शिकायत करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
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शिकायत दर्ज करने से पहले जरूरी जानकारी जुटा लें.
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फूड स्टॉल का नाम और नंबर नोट करें.
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स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर जरूर लिखें.
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अगर वेंडर का नाम या कोई पहचान हो तो जरूर दर्ज करें.
कब होगी कार्रवाई?
'रेल मदद' ऐप या 139 नंबर पर दर्ज शिकायतों पर रेलवे तत्काल कार्रवाई करता है. कई मामलों में मौके पर ही जांच कर संबंधित स्टॉल पर जुर्माना लगाया जाता है या कार्रवाई होती है.
अगर अगली बार आपसे ट्रेन या स्टेशन में कोई एमआरपी (MRP) से अधिक पैसे मांगे तो चुप न रहें. तुरंत 139 या 'Rail Madad' ऐप के जरिए शिकायत करें. इससे न सिर्फ आपको न्याय मिलेगा बल्कि आगे से कोई अन्य यात्री ठगी का शिकार नहीं होगा.