UP RTE Admission: 1576 स्कूलों में फ्री एडमिशन आज से शुरू, जानें किन छात्रों के एडमिशन पर लग सकती “रोक”

Akshara Verma
Feb 2, 2026, 15:49 IST

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत साल 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। पेरेंट्स छात्रों के एडमिशन करवाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर विजिट करें।

Right To Education Act
Right To Education Act

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत साल 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। लखनऊ के लगभग 1576 निजी स्कूलों में गरीब और वंचित कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं।

प्रत्येक निजी विद्यालय को नियमों के तहत कुल सीटों के करीब 25 प्रतिशत पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश लेना अनिवार्य है। इस बार बड़ा बदलाव बताया जा रहा है कि किराए के मकान में रहने वाले इंग्लिश के बच्चों को RTE के तहत एडमिशन नहीं दिया जाएगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय तिवारी ने बताया कि प्रवेश के लिए नियम वेबसाइट पर मौजूद है। जिसे देखकर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। जिन छात्रों को प्रवेश लेना है उनका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और फोटो आदि दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिसे स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य यूजर आईडी से दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे।

लखनऊ RTE प्रवेश 2026: महत्वपूर्ण डेट्स 

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इसे तीन स्टेप्स में बांटा गया है। पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार इन स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 

स्टेप्स  रजिस्ट्रेशन की अवधि लॉटरी की डेट स्कूलों में एडमिशन की लास्ट डेट 
पहला स्टेप  2 फरवरी - 16 फरवरी 18 फरवरी 11 अप्रैल तक
दूसरा स्टेप  21 फरवरी - 7 मार्च 9 मार्च -
तीसरा स्टेप  12 मार्च - 25 मार्च 27 मार्च -

किन बच्चों के एडमिशन में लगाई जा सकती है रोक। 

शिक्षा विभाग ने इस बार नियमों को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। इन निम्नलिखित स्थितियों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में रोक लगाई जा सकती हैं।

  • गलत आयु सीमा: यदि बच्चे की आयु निर्धारित सीमा से कम या ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
  • फर्जी दस्तावेज: इनकम सर्टिफिकेट या एड्रेस प्रूफ में हेरफेर पाए जाने पर न केवल एडमिशन रुकेगा, बल्कि विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।
  • दूरी का नियम: नियम के अनुसार, बच्चा स्कूल के 'नेबरहुड' (पड़ोस) क्षेत्र का होना चाहिए। यदि स्कूल घर से बहुत अधिक दूर है, तो वसीयत नहीं मिलेगी।
  • आय सीमा का उल्लंघन: अलाभित समूह के अलावा, दुर्बल वर्ग के लिए वार्षिक आय की सीमा (₹1 लाख तक) का पालन अनिवार्य है।

आयु सीमा का गणित (1 अप्रैल 2026 तक)

एडमिशन के लिए बच्चे की आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। 

  • नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
  • LKG: 4 से 5 वर्ष
  • UKG: 5 से 6 वर्ष
  • कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

पेरेंट्स घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 

  1. ऑफिशियल पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. 'Online Application' लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज (फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय/जाति प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
  4. अपने क्षेत्र के स्कूलों का चयन वरीयता क्रम में करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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