बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने साल 2026 की इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम को लेकर बेहद कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एग्जाम सेंटर पर अनुशासन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, निर्धारित समय के बाद एग्जाम परिसर में अवैध रूप से एंट्री करने का प्रयास करने वाले किसी भी परीक्षार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे छात्रों को दो साल के लिए एग्जाम में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 के संचालन के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुँचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने
— Bihar School Examination Board (@officialbseb) January 27, 2026
;
कठोर कार्रवाई क्या की जाएगी।
बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों सभी छात्रों पर यह निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्रवाई को जानने के लिए आप नीचे देखें।
- FIR दर्ज होगी: अवैध एंट्री करने वाले छात्रों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
- 2 साल का प्रतिबंध: ऐसे छात्रों को अगले दो वर्षों के लिए एग्जाम से निष्कासित (Expel) कर दिया जाएगा।
- अधिकारियों पर गाज: यदि कोई केंद्राधीक्षक ऐसे छात्रों को अंदर आने देता है, तो उन्हें निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एग्जाम का टाइम और रिपोर्टिंग गाइडलाइंस
एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे एग्जाम शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाएं।
| इवेंट | पहली शिफ्ट | दुसरी शिफ्ट |
| एग्जाम शुरू होने का टाइम | सुबह 09:30 बजे | दोपहर 02:00 बजे |
| रिपोर्टिंग का समय | सुबह 08:30 बजे | दोपहर 01:00 बजे |
| मुख्य द्वार बंद होने का समय | सुबह 09:00 बजे | दोपहर 01:30 बजे |
एग्जाम को चीटिंग मुक्त बनाने की तैयारी
बोर्ड का उद्देश्य एग्जाम को चीटिंग-फ्री बनाए रखने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं।
- CCTV कैमरों की निगरानी: हर सेंटर पर CCTV और Videography की व्यवस्था होगी।
- जूते-मोजे पर पाबंदी: पिछली परंपराओं की तरह, छात्रों को चप्पल पहनकर आने की सलाह दी जा सकती है।
- धारा 144: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।

Comments
All Comments (0)
Join the conversation