PMAY-U: PM आवास योजना-शहरी के कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन, यहाँ देखें हर एक डिटेल्स

Dec 23, 2025, 19:19 IST

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत वे शहरी परिवार पात्र हैं जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। EWS, LIG और MIG वर्ग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए pmay-urban.gov.in पर जाकर आधार प्रमाणीकरण के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। CSC या ULB से भी आवेदन किया जा सकता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख एक योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी और स्वीकृत मकानों को पूरा करने के लिए इसे दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 

यह योजना चार वर्टिकल के माध्यम से लागू होती है, लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS, जो 2022 में बंद हो चुकी है)। पारदर्शिता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सतत निर्माण तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है।

क्यों शुरू की गयी यह योजना:

PMAY-U का लक्ष्य शहरी आवास की कमी को दूर करना है। इसके तहत BLC और AHP वर्टिकल में EWS परिवारों को प्रति मकान अधिकतम ₹1.5 लाख की केंद्रीय सहायता दी जाती है, जबकि स्लम पुनर्विकास (ISSR) के लिए प्रति घर ₹1 लाख की सहायता मिलती है। CLSS के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई थी। 

योजना 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहरों को कवर करती है और हल्के, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तरीकों जैसे प्रीकास्ट कंक्रीट पर आधारित लाइटवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (LHPs) को बढ़ावा देती है। निर्माण की निगरानी के लिए BHUVAN पोर्टल से जियो-टैगिंग और CLAP जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है।

कौन हैं इस योजना के पात्र

योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र हैं जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं; यदि कोई वयस्क सदस्य कमाई करता है तो उसे अलग परिवार माना जाता है। आय सीमा इस प्रकार है-

  • EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक

  • LIG: ₹3–6 लाख

  • MIG-I: ₹6–12 लाख

  • MIG-II: ₹12–18 लाख

आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी अनिवार्य है। जो लाभार्थी पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं या जिनके नाम संपत्ति है, वे पात्र नहीं होते। राज्यों को पात्रता में कुछ लचीलापन दिया गया है।

योजना के लिए कैसे करें आवेदन:

लाभार्थी pmay-urban.gov.in पोर्टल पर जाकर “Apply for PMAY-U 2.0” विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ₹25 शुल्क देकर या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति पोर्टल, PMAY-U मोबाइल ऐप या UMANG ऐप से ट्रैक की जा सकती है। DBT के माध्यम से सहायता राशि निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में जारी की जाती है।

कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी:

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)

  • पैन कार्ड

  • आय प्रमाण (सैलरी स्लिप/आईटीआर/फॉर्म-16)

  • पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट

  • पता प्रमाण (बिजली बिल/किरायानामा)

  • पहचान पत्र (वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)

  • EWS/LIG प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • संपत्ति/निर्माण से जुड़े दस्तावेज (स्वीकृत नक्शा, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आदि)

PMAY-U 2.0 का क्या है अपडेट:

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) योजना के तहत किफायती किराये के आवास (ARHC) भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कार्यस्थल के पास आवास मिल सके। खाली सरकारी भूमि या PPP मॉडल के माध्यम से अब तक 82,000 से अधिक ARHC इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य-वार प्रगति और नवीनतम स्वीकृतियों की जानकारी pmay-urban.gov.in/sanction-and-releases-order पर उपलब्ध है।

PMAY-U 2.0 के लिए कैसे करें आवेदन: 

  1. pmay-urban.gov.in वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर “Apply for PMAY-U 2.0” पर क्लिक करें।

  2. निर्देश ध्यान से पढ़ें और “Click to Proceed” को चुनें।

  3. आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें और “Proceed” पर क्लिक करें।

  4. राज्य, संपत्ति और वार्षिक आय जैसी जानकारी भरकर “Eligibility Check” करें।

  5. आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें- नाम और 12 अंकों का आधार नंबर डालें, फिर OTP दर्ज करें।

  6. लाभार्थी सर्वे फॉर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक, पता, बैंक और ऋण संबंधी डिटेल भरें।

  7. सभी दस्तावेज अपलोड करें, जानकारी जांचें और फॉर्म सबमिट करें।

  8. आवेदन सबमिट होने पर आपको एक यूनिक आवेदन आईडी मिलेगी, जिससे आप स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है और एक आधार नंबर से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। यदि गोपनीयता की चिंता हो तो वर्चुअल ID का उपयोग किया जा सकता है। 

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